झारखंड में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर (FSI) की भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर न्यायालय की दहलीज पर पहुंच गया है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याचिका में चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और कुछ नियमों की स्पष्टता को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह माना कि उठाए गए मुद्दों पर आयोग का पक्ष जानना जरूरी है। इसी के तहत JPSC को निर्देश दिया गया है कि वह भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं पर अपना पक्ष स्पष्ट करे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी निर्धारित कर दी है, जहां आयोग अपना जवाब दाखिल करेगा।
इधर, भर्ती प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है और अपने निर्धारित चरणों के अनुसार आगे बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक, फिलहाल दस्तावेजों के सत्यापन जैसे चरण जारी हैं। हालांकि, कानूनी चुनौती के चलते अभ्यर्थियों के बीच अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।
इस घटनाक्रम के बाद अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिक गई हैं। अदालत का अंतिम निर्णय न केवल इस भर्ती प्रक्रिया की दिशा तय करेगा, बल्कि इससे जुड़े उम्मीदवारों के भविष्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।