झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने सात गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। यह कदम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उठाया गया है। आयोग ने इन दलों से उनके अस्तित्व और गतिविधियों से संबंधित शपथ पत्र व आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।
नोटिस जिन दलों को भेजा गया है, उनमें शामिल हैं –
झारखंड की क्रांतिकारी पार्टी (रांची)
झारखंड पार्टी (सेक्युलर) (रांची)
लोक जन विकास मोर्चा (रांची)
राष्ट्रीय देशज पार्टी (रांची)
राष्ट्रीय संगाइल पार्टी (रांची)
झारखंड पीपल्स पार्टी (पूर्वी सिंहभूम)
राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा (चतरा)
इन दलों पर आरोप है कि उन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के वार्षिक अंकेक्षित खाते समय पर जमा नहीं किए। साथ ही, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ने के बावजूद चुनावी खर्च का ब्यौरा तय समय सीमा—विधानसभा चुनाव में 75 दिन और लोकसभा चुनाव में 90 दिन—के भीतर नहीं सौंपा। यह आचरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन माना गया है।
सभी दलों को 9 अक्टूबर तक शपथ पत्र के साथ अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद 16 अक्टूबर को रांची स्थित सीईओ कार्यालय में सुनवाई होगी। यदि कोई दल निर्धारित समय में जवाब नहीं देता, तो उसे निष्क्रिय मानकर इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी।