झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की जाएगी। इससे पहले कोर्ट ने ईडी और राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया।
यह मामला तब चर्चा में आया था जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आरोपी संतोष कुमार ने ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर रांची पुलिस ने ईडी के कार्यालय में छापा भी मारा था। इस कार्रवाई को लेकर एजेंसी ने आपत्ति जताई और इसे अदालत में चुनौती दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए इसे सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया था। एजेंसी का तर्क था कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच कराना आवश्यक है।
फिलहाल इस मामले में रांची पुलिस की जांच पहले से ही स्थगित है। हाईकोर्ट के ताजा निर्देश के बाद अब इस प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपे जाने का रास्ता साफ हो गया है।