झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने पूर्व में जारी दो अलग-अलग आदेशों में पाई गई त्रुटियों को दुरुस्त करते हुए संशोधन अधिसूचना जारी की है। विभाग का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट बनाना और वित्तीय लेन-देन को अधिक सुगम करना है।
पहले मामले में, 22 दिसंबर 2025 को जारी आदेश में आवंटित धनराशि को ‘बुक ट्रांसफर’ के जरिए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल को भेजने का उल्लेख था। हालांकि, बाद में यह स्पष्ट हुआ कि पदनाम में त्रुटि थी। नए संशोधन के अनुसार, इस पदनाम को बदलकर अब ‘विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, रांची’ कर दिया गया है। इससे संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी अब विद्युत शाखा के अंतर्गत सुनिश्चित हो गई है और राशि का हस्तांतरण भी उसी अनुरूप किया जाएगा।
दूसरे संशोधन में, 16 जनवरी 2026 के आदेश से जुड़ी भुगतान प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले इस आदेश में केवल ‘बुक ट्रांसफर’ के माध्यम से ही राशि हस्तांतरण की अनुमति थी, जिससे व्यावहारिक स्तर पर कुछ दिक्कतें सामने आ रही थीं। संशोधित निर्देशों के तहत अब संबंधित भुगतान बैंक ड्राफ्ट या पे-आईडी के जरिए भी किए जा सकेंगे, जिससे प्रक्रिया में लचीलापन आएगा।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, इन त्रुटियों के चलते वित्तीय कार्यों और तकनीकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। संशोधित आदेशों के लागू होने के बाद उम्मीद है कि कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी और विभागीय समन्वय बेहतर होगा।