जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM हेमंत को कोर्ट से राहत नहीं, डिस्चार्ज याचिका खारिज

जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM हेमंत को कोर्ट से राहत नहीं, डिस्चार्ज याचिका खारिज

जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM हेमंत को कोर्ट से राहत नहीं, डिस्चार्ज याचिका खारिज
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Jun 08, 2026, 12:20:00 PM

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित 8.86 एकड़ भूमि फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए अदालत से बड़ा कानूनी झटका लगा है। अदालत ने उनके द्वारा दायर डिस्चार्ज याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के साथ ही मामले में आगे आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आदेश सुनाते हुए विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए मामले से मुक्त किए जाने की अपील की थी। सोरेन ने यह याचिका 5 दिसंबर 2025 को दाखिल की थी।

यह मामला कथित तौर पर 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े अवैध लेन-देन और उससे संबंधित धनशोधन गतिविधियों की जांच से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के दौरान कई स्थानों पर छापेमारी की थी और अनेक लोगों से पूछताछ भी की थी। एजेंसी ने इस प्रकरण में कई व्यक्तियों को समन जारी कर उनके बयान दर्ज किए थे।

ईडी की जांच के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित लगभग डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की गई है। इनमें जमीन कारोबार से जुड़े कई लोगों के नाम भी शामिल हैं। जांच एजेंसी ने सभी को मामले में आरोपी बनाया है।

गौरतलब है कि 31 जनवरी 2024 को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह न्यायिक हिरासत में रहे। बाद में 28 जून 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान की थी। अब विशेष अदालत द्वारा डिस्चार्ज याचिका खारिज किए जाने के बाद इस बहुचर्चित मामले में कानूनी कार्यवाही का अगला चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें आरोपों के गठन पर सुनवाई होगी।