सेवायत भूमि सौदे से जुड़े मामले में IAS विनय चौबे को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका नामंजूर

सेवायत भूमि सौदे से जुड़े मामले में IAS विनय चौबे को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका नामंजूर

सेवायत भूमि सौदे से जुड़े मामले में IAS विनय चौबे को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका नामंजूर
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Jan 06, 2026, 4:16:00 PM

हजारीबाग में उपायुक्त पद पर तैनाती के दौरान सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद–फरोख्त में संलिप्तता के आरोपों का सामना कर रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस प्रकरण में जेल में बंद विनय चौबे द्वारा दायर जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें विस्तार से सुनी थीं, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मंगलवार को न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। विनय चौबे के खिलाफ इस प्रकरण में अगस्त माह में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने इसे कांड संख्या 9/2025 के रूप में दर्ज किया है।

इससे पहले हजारीबाग स्थित एसीबी की विशेष अदालत ने 16 सितंबर को विनय चौबे की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जांच एजेंसी एसीबी इस मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा, जबकि विनय चौबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एस. मजूमदार ने बचाव पक्ष की दलीलें पेश कीं।