जेपीएससी-14वीं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे कई अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले 22 अभ्यर्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति देने का अंतरिम आदेश जारी किया है।
हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। कोर्ट की अनुमति के बिना इनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को निर्देश दिया है कि वह इन 22 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करे, ताकि वे परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
गौरतलब है कि जेपीएससी-14वीं परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी तय की गई है, ऐसे में यह आदेश अभ्यर्थियों के लिए अहम माना जा रहा है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत के समक्ष तर्क रखा। उन्होंने बताया कि जेपीएससी परीक्षा संचालन नियमावली की कंडिका 4(1) के अनुसार आयोग को हर वर्ष परीक्षा आयोजित करनी चाहिए।
इसके अलावा नियमावली की कंडिका 6 में राज्य सरकार को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने पूर्व में 7वीं से 10वीं और 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं में उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी थी।
अभ्यर्थियों ने इसी आधार पर इस बार भी उम्र सीमा में छूट की मांग की थी। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अदालत ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए आयोग को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार किए जाएं, ताकि वे परीक्षा में भाग लेने का मौका न खो दें।