रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी समन की कथित अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है।
जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने मामले के गुण-दोष पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। इस आदेश के बाद अब मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा। उनकी तरफ से वरीय अधिवक्ता अरुणव चौधरी और अधिवक्ता दीपांकर राय ने अदालत में पैरवी की।
इसके साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत ने JSSC CGL परीक्षा को लेकर दायर सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी और परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्देश दिया।