हाई कोर्ट परिसर में महिला वकील से बदसलूकी पर HC का फैसला, आरोपी अधिवक्ता को दो साल की सजा

हाई कोर्ट परिसर में महिला वकील से बदसलूकी पर HC का फैसला, आरोपी अधिवक्ता को दो साल की सजा

रांची की एक अदालत ने करीब 12 वर्ष पुराने एक संवेदनशील मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पेशेवर मर्यादा को लेकर कड़ा संदेश दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने महिला अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार और हिंसा के आरोप में अधिवक्ता महेश तिवारी को दोषी ठहराया है।

अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 19,500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 123 दिन कारावास में बिताने होंगे।

यह घटना 1 मई 2012 की है, जब पीड़ित अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट के एक कोर्ट रूम से बाहर निकल रही थीं। आरोप है कि उसी दौरान महेश तिवारी ने उनके साथ अशोभनीय हरकत की और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो स्थिति और बिगड़ गई और आरोपी ने उनके साथ हाथापाई करते हुए थप्पड़, धक्का और लात से मारपीट की।

घटना के बाद पीड़िता ने डोरंडा थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों को पेश किया, जिनमें पीड़िता और प्रत्यक्षदर्शी शामिल थे। सभी गवाहों के बयानों में समानता पाई गई, जिससे आरोपों की पुष्टि हुई।

अपने फैसले में अदालत ने कहा कि पीड़िता का बयान विश्वसनीय है और अन्य साक्ष्यों से उसकी पुष्टि होती है। न्यायालय ने इस बात पर भी गंभीर चिंता जताई कि यह घटना उच्च न्यायालय परिसर में हुई, जो अनुशासन और गरिमा का प्रतीक माना जाता है।

जांच और सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से पेशेगत मतभेद थे। बार काउंसिल चुनाव के दौरान प्रतिस्पर्धा को इस विवाद की पृष्ठभूमि माना गया।

यह फैसला न केवल एक पुराने मामले का निष्कर्ष है, बल्कि न्यायिक पेशे से जुड़े लोगों के आचरण को लेकर भी स्पष्ट संदेश देता है कि कानून के दायरे में सभी समान हैं और किसी भी प्रकार की अनुचित हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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