राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए मामले का निपटारा कर दिया। अदालत को राज्य सरकार की ओर से अवगत कराया गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने इस मुद्दे पर आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं समझी और याचिका को समाप्त कर दिया।
इसी दौरान मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग से जुड़ी एक अन्य याचिका भी अदालत में पेश हुई। इस मामले में राज्य सरकार ने दलील दी कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा फिलहाल इस विषय पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा। राज्य सरकार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले में फिलहाल हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया।