अब तय समय में ही पास होंगे बिल, वित्त विभाग का बड़ा एक्शन

अब तय समय में ही पास होंगे बिल, वित्त विभाग का बड़ा एक्शन

अब तय समय में ही पास होंगे बिल, वित्त विभाग का बड़ा एक्शन
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Jun 25, 2026, 10:57:00 AM

राज्य के विभिन्न जिलों, विशेषकर राजधानी रांची में कोषागारों से कथित अवैध निकासी के मामले उजागर होने के बाद झारखंड सरकार ने वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त विभाग ने ट्रेजरी और उप-ट्रेजरी स्तर पर बिलों के निस्तारण की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नई समय-सीमा लागू करने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में वित्त विभाग के अवर सचिव-सह-सहायक निदेशक कपिलदेव पंडित द्वारा 22 जून को अधिसूचना जारी की गई। यह फैसला वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया गया, जिसमें वित्तीय प्रक्रियाओं की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

विभाग के अनुसार, हाल में सामने आई वित्तीय गड़बड़ियों को देखते हुए सरकार ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अंतर्गत संचालित डीडीओ बिल भुगतान व्यवस्था और ट्रेजरी प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लागू किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना को कम किया जा सके।

नई व्यवस्था के तहत ट्रेजरी अधिकारियों को बिल स्वीकृत करने का अधिकार प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। वहीं, निकासी एवं आहरण-वितरण पदाधिकारियों (DDO) के लिए बिल प्रस्तुत एवं संसाधित करने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।

वित्त विभाग ने इस आदेश की प्रति राज्य के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, विभागीय सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों, उपायुक्तों तथा सभी कोषागार एवं उप-कोषागार पदाधिकारियों को भेज दी है। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी और कोषागार संचालन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित होगी।