झारखंड में ज्वेलरी दुकानों में चेहरा ढककर प्रवेश पर रोक, पुलिस का सख्त आदेश

झारखंड में ज्वेलरी दुकानों में चेहरा ढककर प्रवेश पर रोक, पुलिस का सख्त आदेश

झारखंड में ज्वेलरी दुकानों में चेहरा ढककर प्रवेश पर रोक, पुलिस का सख्त आदेश
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Jan 13, 2026, 1:42:00 PM

सराफा प्रतिष्ठानों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए झारखंड पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला किया है। बिहार की तर्ज पर राज्य में भी अब ज्वेलरी दुकानों में चेहरा ढककर आने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने नया सर्कुलर जारी कर पूरे राज्य में इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं।

हाल ही में बोकारो स्थित तनिष्क शोरूम में नकाबपोश अपराधियों द्वारा लूट की कोशिश की गई थी। हालांकि यह वारदात सफल नहीं हो सकी, लेकिन घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने सराफा बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की। इसी के तहत अपराधियों की पहचान आसान बनाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से यह नया निर्णय लिया गया है।

सोमवार को बाघमारा थाना के औचक निरीक्षण के दौरान बोकारो रेंज के डीआईजी आनंद प्रकाश ने इन निर्देशों की औपचारिक पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार अब किसी भी ज्वेलरी दुकान में पुरुष मास्क, नकाब या हेलमेट पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वहीं महिलाओं के लिए भी हिजाब, बुर्का या घूंघट पहनकर दुकान में आने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रवेश के समय हर ग्राहक का चेहरा पूरी तरह खुला होना अनिवार्य होगा।

डीआईजी ने साफ कहा कि सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को संदिग्ध मानते हुए उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ज्वेलरी दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में आगंतुकों की पहचान स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके।

गौरतलब है कि बिहार में भी सराफा बाजारों में लगातार हो रही लूट की घटनाओं के बाद पुलिस और ज्वेलर्स संगठनों के बीच सहमति से इसी तरह के सुरक्षा नियम लागू किए गए थे। अब झारखंड पुलिस उसी मॉडल को राज्य भर में अपनाकर ज्वेलरी कारोबारियों को सुरक्षित माहौल देने और अपराधियों के हौसले पस्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।