बिहार में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के गंभीर प्रकोप को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एक बार फिर बड़ा और अहम फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने जिले के सभी विद्यालयों को लेकर नया आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा आठवीं तक की पढ़ाई 8 जनवरी 2026 तक पूरी तरह बंद रहेगी। इस आदेश का उद्देश्य ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से उन्हें सुरक्षित रखना है।
वहीं, कक्षा आठवीं से ऊपर के छात्रों के लिए स्कूलों के संचालन को सीमित समयावधि में अनुमति दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 9 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियाँ केवल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच ही संचालित की जाएंगी।
यह आदेश जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कक्षा आठवीं तक की सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी।
हालांकि, राहत की बात यह है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित की जाने वाली विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी।
जिलाधिकारी द्वारा यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिले में अत्यधिक ठंड और कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।
यह आदेश 4 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 8 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निधारण सुनिश्चित करें।