7 साल की बच्ची से रेप के मामले में गुजरात की राजकोट कोर्ट ने बिहार के युवक को फांसी की सजा सुनाई है। रेप के बाद युवक ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में 5 इंच लंबी रॉड डाल दी थी।
वारदात बीते साल 4 दिसंबर को हुई। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया और 4 दिनों में 8 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
12 जनवरी 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद राजकोट की विशेष अदालत को 15 जनवरी को सजा सुनानी थी, लेकिन तारीख बदलकर 17 जनवरी कर दी गई।
आज शनिवार को विशेष अदालत के न्यायाधीश वीए. राणा साहब ने आरोपी रामसिंह तेरसिंह दुडवा (उम्र 30) के खिलाफ अंतिम फैसला देते हुए मौत की सजा सुनाई।
यह वारदात बीते साल 4 दिसंबर 2025 को राजकोट जिले के अटकोट थाना क्षेत्र के कानपार गांव में हुई थी। दोपहर करीब 12 बजे पीड़िता अपने भाई-बहनों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी रामसिंह तेरसिंह दुडवा मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा और बच्ची को जबरन उठाकर पास के एक पेड़ के पास ले गया।
आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसके गुप्तांगों में करीब 5 इंच लंबी लोहे की रॉड डाल दी। बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनकर पास के कमरे में मौजूद उसकी चाची बाहर दौड़कर आईं, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था