शराब बरामदगी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी राम शक्ल सिंह को पांच साल सश्रम कारावास की सजा, जुर्माना भी...

बड़ी ख़बर बगहा से है, जहां व्यवहार न्यायालय ने शराब बरामदगी के मामले में दोषी राम शक्ल सिंह को पांच साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बड़ी ख़बर बगहा से है, जहां व्यवहार न्यायालय ने शराब बरामदगी के मामले में दोषी राम शक्ल सिंह को पांच साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

दरअसल बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद प्रतिबंधित शराब की तस्करी मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत का बड़ा फ़ैसला आया है। ज़ब पेशेवर तस्कर को दोषी करार देते हुए सज़ा दी गईं है।

बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित शराब तस्करी का पूरा मामला उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित धनहा थाना कांड संख्या 412/25 से जुड़ा हुआ है। मामले में धनहा थाना क्षेत्र के तमकुहवा निवासी राम सकल सिंह को मद्य निषेध औऱ उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के तहत दोषी पाया गया। 

इसकी जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के मुताबिक 21 दिसंबर 2025 को धनहा पुलिस गश्ती पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि राम सकल सिंह अपने घर से शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम उसके घर पहुंची। 

पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम राम सकल सिंह, उम्र करीब 33 वर्ष, पिता स्वर्गीय जंगबहादुर सिंह, निवासी तमकुहवा बताया जिसे आज कोर्ट द्वारा सज़ा मिली है।

नियमानुसार तलाशी की कार्रवाई की गई और ई-साक्ष्य एप पर पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई। पुलिस ने दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली। घर के सामने वाले कमरे में रखे एक ट्रंक की तलाशी लेने पर उसके अंदर शराब की पेटियां बरामद हुईं। पुलिस ने देशी औऱ विदेशी शराब जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।

SPP अनवर हुसैन के मुताबिक आरोपी के घर से कुल करीब 102 लीटर शराब, जिसमें 75 लीटर अंग्रेजी शराब और 27 लीटर देसी शराब शामिल थी।  जिसकी बरामद की गई थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि राम सकल सिंह के खिलाफ शराब से जुड़ा एक अन्य मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। 

इस तरह यह पेशेवर अपराधी है जिसे सज़ा मिली है। निश्चित तौर पर न्यायालय के ऐसे फ़ैसले आगे भी आते रहेंगे जो शराब निर्माण या तस्करी करेंगें वैसे अपराधियों औऱ कारोबारियों के लिए कोर्ट का यह ऑर्डर सबक होगा ।

बगहा से परवेज आलम की रिपोर्ट